उत्तर प्रदेश

UP में 3 दिन शराब की दुकानें रहेंगी बंद! 21 अक्टूबर से लागू होगा आदेश, जानें वजह

वाराणसी में एमएलसी चुनाव के चलते 21 अक्टूबर शाम 4 बजे से मतदान समाप्ति तक शराब की दुकानें बंद रहेंगी। 27 अक्टूबर को मतगणना के दिन भी बिक्री पर रोक रहेगी।

Reported by Shagun Chaurasia and edited by Shagun Chaurasia

Liquor Shops Closed: उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में शराब खरीदने वालों के लिए जरूरी खबर है। शिक्षक और स्नातक एमएलसी चुनाव को देखते हुए जिला प्रशासन ने शराब की बिक्री पर अस्थायी रोक लगाने का आदेश जारी किया है। इसके तहत 21 अक्टूबर की शाम से मतदान समाप्त होने तक सभी शराब की दुकानें बंद रहेंगी। इसके अलावा मतगणना के दिन 27 अक्टूबर को भी पूरे दिन शराब की बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा।

कब-कब बंद रहेंगी शराब की दुकानें?

जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, वाराणसी में शराब की दुकानों को दो अलग-अलग अवधि में बंद रखा जाएगा।

  • 21 अक्टूबर: शाम 4 बजे से शराब की बिक्री बंद हो जाएगी।
  • 23 अक्टूबर: मतदान समाप्त होने तक दुकानें बंद रहेंगी।
  • 27 अक्टूबर: मतगणना के दिन पूरे दिन शराब की बिक्री पर रोक रहेगी।
  • प्रशासन ने संबंधित दुकानदारों को आदेश का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं।

आखिर क्यों लिया गया यह फैसला?

वाराणसी खंड के शिक्षक और स्नातक विधान परिषद चुनाव के लिए 23 अक्टूबर को मतदान होना है, जबकि 27 अक्टूबर को मतगणना की जाएगी। चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने यह कदम उठाया है। प्रशासन का उद्देश्य निर्वाचन क्षेत्र में कानून-व्यवस्था बनाए रखना और किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति की आशंका को कम करना है। निर्धारित अवधि के दौरान शराब की बिक्री पर रोक इसी व्यवस्था का हिस्सा है।

चुनाव को लेकर तैयारियां तेज

वाराणसी खंड के शिक्षक और स्नातक एमएलसी चुनाव को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी करने का दावा किया है। मतदान प्रक्रिया को व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने के लिए जरूरी इंतजाम किए जा रहे हैं। वहीं, प्रमुख राजनीतिक दलों और निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी चुनाव प्रचार में अपनी ताकत झोंक दी है। अब सभी की नजरें 23 अक्टूबर को होने वाले मतदान और 27 अक्टूबर को आने वाले नतीजों पर टिकी हैं।

ध्यान दें: वाराणसी में शराब की दुकानें जाने से पहले निर्धारित तारीखों और समय का ध्यान रखें। चुनाव संबंधी आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित दुकानों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है।

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